पुणे कार दुर्घटना के आरोपी को जमानत देने में मानदंडों का उल्लंघन

पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपित को जमानत दिए जाने के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों के आचरण की जांच के लिए गठित एक समिति ने खामियां, कदाचार और मानदंडों का उल्लंघन पाया है। कल्याणी नगर में 19 मई को दो आइटी पेशेवरों की तब मौत हो गई थी, जब उनकी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार पोर्श कार ने टक्कर मार दी थी। कार को नशे की हालत में एक नाबालिग चला रहा था।

एक अधिकारी ने बताया कि पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभाग द्वारा नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों को नोटिस जारी किया है।

अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट में 19 मई को जमानत देने का आदेश एक सदस्य द्वारा जारी किया गया था, लेकिन दूसरे सदस्य ने अगले दिन सहमति दे दी थी। दोनों सदस्यों की ओर से कदाचार और मानदंडों का उल्लंघन पाया गया है।

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