रेलवे ने किसान यूनियन को चेताया, बिना टिकट यात्रा न करें

उत्तर मध्य रेलवे जोन के तहत प्रयागराज रेल डिवीजन ने उत्तर प्रदेश की एक किसान यूनियन को पत्र लिखकर कहा है कि अगर वे दो से चार अक्टूबर तक अपने प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते हैं तो रेलवे अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अखिल भारतीय किसान यूनियन (एबीकेयू) एक एटा का संगठन है, जिसने दो अक्टूबर से लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा है।

एबीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि किसान यूनियन के पदाधिकारी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए ट्रेन में यात्रा करेंगे और वह भी पहले की तरह बिना टिकट।

बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 55 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना टिकट या रेलवे अधिकारी की अधिकृत अनुमति के बिना ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता। चूंकि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है, इसलिए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे की वित्तीय संपत्ति को नुकसान

इसके अलावा यदि रेलवे को वित्तीय या संपत्ति का कोई नुकसान होता है या कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए भी आप जिम्मेदार होंगे और रेलवे अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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