इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाना होगा अपराध, 15 साल की सजा का बना कानून

इराक की संसद ने समलैंगिक कानून को लेकर कड़ा कदम उठाया है। इराक की संसद में शनिवार को समलैंगिक संबंधों को लेकर एक कानून पारित किया गया। इराक के संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध माना है। वहीं कानून के मुताबिक समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 15 साल की सजा का ऐलान भी कर दिया गया। धार्मिक मूल्यों के आधार पर इराक के संसद ने यह कानून पारित किया है।

इराक की संसद में शनिवार को समलैंगिक संबंधों को लेकर एक कानून पारित किया गया। इराक के संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध माना है।

वहीं, कानून के मुताबिक, समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 15 साल की सजा का ऐलान भी कर दिया गया। धार्मिक मूल्यों के आधार पर इराक के संसद ने यह कानून पारित किया है। बता दें वैश्यावृति के खिलाफ भी इराक की संसद ने सख्त कदम  उठाया है। 

अमेरिका ने जताई चिंता

इराक के इस कानून को लेकर एलजीबीटी समुदाय और पश्चिमी देशों ने कड़ी आलोचना जताई है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इराक के इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि इराक में समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों को भी सजा होगी। 

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अेरिका इस फैसले पर चिंतित है। यह बदलाव संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराक शोधकर्ता रजाव सालिही ने कहा, “इराक ने एलजीबीटीआई समुदाय के सदस्यों के साथ वर्षों से किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को प्रभावी ढंग से कानून में संहिताबद्ध कर दिया है।” ह्यूमन राइट्स वॉच की सदस्य सारा संबर ने भी इराक के इस फैसले पर चिंता जाहिर की है।

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