दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत से सबक लेते हुए शिक्षा निदेशालय हरकत में आ गया है। दिल्ली के स्कूलों में ऐसी घटना को रोकने व बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर निदेशालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने कहा कि सभी स्कूल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उनके पास उचित बुनियादी ढांचा हो। स्कूलों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि यदि बेसमेंट हो तो उसका उपयोग मास्टर प्लान के प्रावधान के अनुसार अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए किया जाए।

शिक्षा निदेशालय में डीडीई (स्कूल) डॉ. अनीता वत्स की ओर से जारी गाइडलाइंस में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि हाल में ही राजेंद्र नगर में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थी एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में डूब गए और इससे पहले पटेल नगर में एक अभ्यर्थी की करंट लगने के कारण जान चली गई थी। ऐसे में सभी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी गाइडलाइंस

सार्वजनिक भवनों में बेसमेंट के उपयोग के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधान का पालन किया जाएगा।

स्कूल भवन में यदि बेसमेंट है तो उसका उपयोग केवल मास्टर प्लान के प्रावधान के अनुसार अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए ही किया जाए।

स्कूल भवन के सभी गेट ठीक तरीके से काम कर रहे हों, गेट प्रवेश एवं निकास के लिए खुले रहेंगे।

बेसमेंट तक पहुंच को उचित रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए और इसे स्कूल निकासी योजना में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

सभी गलियारे हर समय अवरोधों से मुक्त रहेंगे और सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।

जलजमाव के लिए स्कूल के गलियारों और सीढि़यों की नियमित रूप से जांच की जाएगी और अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सुनिश्चित करें कि स्कूल परिसर और उसके आसपास जलजमाव से बचने के लिए स्कूल स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

उपकरणों सहित विद्युत तारों और फिटिंग की जांच की जाएगी और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाएगा।

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