पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सकेगा PayU

फिनटेक फर्म PayU को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने आज इसकी जानकारी दी है। पिछले साल जनवरी 2023 में केंद्रीय बैंक ने प्रोसस ग्रुप की फर्म PayU के आवेदन वापस कर दिए थे। बैंक ने उन्हें 120 दिनों के भीतर फिर से जमा करने को कहा था।

बैंक द्वारा मिली सैद्धांतिक मंजूरी के साथ PayU अब नए व्यापारियों को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने साथ जोड़ सकता है।

पेयू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनिर्बान मुखर्जी ने कहा

यह लाइसेंस भारत में निहित विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के हमारे मिशन में महत्वपूर्ण है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और आरबीआई के दूरदर्शी नियमों के अनुरूप, हम विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं।

Show More

Related Articles

Back to top button