भोपाल में गरबा-डांडिया आयोजन को लेकर जारी किये दिशा-निर्देश

दुर्गा उत्सव 2024 के दौरान भोपाल जिले में होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कलेक्टर ने आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन करना आयोजन समितियों के लिए अनिवार्य है, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी आयोजन समितियों को आयोजन स्थल पर प्रवेश के लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता रखनी होगी। इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था और अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता भी अनिवार्य होगी। आयोजन समितियों को निम्नलिखित व्यवस्थाओं का पालन करना होगा:

इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य

  • प्रवेश व्यवस्था: किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के आयोजन स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • सीसीटीवी कैमरे: आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होनी चाहिए।
  • अग्नि सुरक्षा: पंडालों में अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है।
  • प्राथमिक चिकित्सा: आयोजन स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
  • संदिग्ध वस्तुओं की रोकथाम: आयोजन स्थल पर संदिग्ध वस्तुएं या धारदार हथियार लाने और प्रदर्शित करने की सख्त मनाही होगी।
  • विद्युत सुरक्षा: आयोजन स्थल की विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

विभागों को दी अलग-अलग जिम्मेदारी
कलेक्टर ने संबंधित विभागों को दुर्गा उत्सव के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें पुलिस आयुक्त, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को विभिन्न सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पालन की जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर ने आदेशित किया है कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें ताकि दुर्गा उत्सव 2024 का आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।

पुलिस आयुक्त- उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जाएगा।
नगर निगम – साफ-सफाई, विसर्जन घाटों पर गोताखोरों और अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग-

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