यूपी: राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों का बढ़ा दो फीसदी महंगाई भत्ता

यूपी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने दो फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2025 से लागू होंगी।

प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी की वृद्धि कर दी है। वर्तमान में 53 फीसदी की दर से दिए जा रहे महंगाई भत्ते को 55 फीसदी करने का शासनादेश बुधवार को जारी हो गया। एक जनवरी 2025 से प्रभावी इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। राज्य सरकार के खजाने पर एरियर के भुगतान पर मई में 193 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कार्मिकों के जीपीएफ में 129 करोड़ जमा होगा। इसके बाद जून 2025 से हर महीने 107 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।

भारत सरकार ने सातवें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन पाने वाले कार्मिकों को एक जनवरी 2025 से मूल वेतन का 55 फीसदी दर से महंगाई भत्ता देने का एलान किया था। प्रदेश सरकार भी राज्य कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा तय महंगाई भत्ते की दर का भुगतान उसी तारीख से करती है, जिस तारीख से केंद्र सरकार करती है। इस निर्णय से राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

मई के वेतन में होगा नगद भुगतान
महंगाई भत्ते का भुगतान एक अप्रैल 2025 से नियमित वेतन के साथ नगद किया जाएगा। एक जनवरी से 31 मार्च के बीच की देय धनराशि अधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। इस राशि पर आयकर व सरचार्ज की कटौती की जाएगी। ये धनराशि भविष्यनिधि खाते में एक अप्रैल 2026 तक जमा रहेगी। इसे इस तारीख से पहले नहीं निकाला जा सकेगा। जो कार्मिक भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उनके पब्लिक प्राविडेंट फंड (पीपीएफ) या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) में इस धनराशि को जमा कराया जाएगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित अधिकारियों व कर्मचारियों को एक जनवरी से 31 मार्च तक देय महंगाई भत्ते की राशि का 10 प्रतिशत उनके टियर -1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। राज्य सरकार या नियोक्ता द्वारा इस धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। बची हुई 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कार्मिक के पब्लिक प्राविडेन्ट फंड या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा कराई जाएगी।

Show More

Related Articles

Back to top button