
GST Reforms 2.0 में कई सारी चीजें महंगी हो गई है। आम इंसान की जरूरत वाला लगभग हर एक सामान महंगा हो गया है। जैसे रोटी कपड़ा और माकान। रोटी पर 0 जीएसटी है। वहीं कपड़ा और मकान पर भी जीएसटी की दरें कम हुई है। कपड़े पर 5 फीसदी की जीएसटी तो घर बनाने में लगने वाले सामान पर 18 फीसदी जीएसटी हो गई है।
जीएसटी परिषद (GST Council Meeting) ने 3 सितंबर को स्लैब को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत (GST Reforms) तक सीमित करने को मंजूरी दी। इन सुधारों के तहत, आवश्यक और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को अब जीएसटी से छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि किन वस्तुओं पर 0 टैक्स लगेगा। और कौन सी वस्तुओं 5 और 18 फीसदी के स्लैब में आएंगी। उन्होंने बताया कि रोटी पर 0 जीएसटी लगेगी। लेकिन कपड़ा और माकान पर जनता को जीएसटी देनी होगी। लेकिन कितनी आइए जानते हैं।
किन वस्तुओं पर 0 GST?
आइए पहले जानते हैं कि किन-किन वस्तुओं पर 0 जीएसटी लगेगी। 0 जीएसटी वाली लिस्ट में कई प्रोडक्ट हैं। इन में सबसे बड़ा बदलाव व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी को पूरी तरह से हटाना है। अब Health और Life Insurance पर 0 GST लगेगी। इस कदम से जनता के लिए आवश्यक वित्तीय सुरक्षा और अधिक किफायती होने की उम्मीद है।

रोटी और कपड़े पर कितनी जीएसटी लगेगी?
रोटी पर एक भी रुपये यानी 0 जीएसटी लगेगी। यह नई दर 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 2,500 रुपये तक की कीमत वाले जूते और कपड़ों पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो वर्तमान 1,000 रुपये की सीमा से अधिक है। इससे पहले रोटी पर 5 फीसदी की जीएसटी लगती थी।
कपड़े टांगने वाले हैंगर, स्पूल, कॉप, बॉबिन, सिलाई धागे की रील और विभिन्न कपड़ा मशीनरी के लिए लकड़ी के समान सामान, माचिस की पट्टियाँ, पेंसिल की पट्टियाँ, लकड़ी के हिस्से, जैसे कि जहाज, नाव और इसी तरह के अन्य तैरते ढाँचों के लिए चप्पू, पैडल और पतवार, टेबलवेयर और रसोई के सामान के रूप में उपयोग किए जाने वाले घरेलू सजावटी सामान के हिस्से पर 5 फीसदी की जीएसटी है।
घर बनाने वाले सामान भी हुए सस्ते?
सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने के सरकार के कदम से रियल एस्टेट में निर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। रेत-चूने की ईंटें या पत्थर जड़ाई का काम में लगने वाले सामान में 5 फीसदी जीएसटी हो गई है।
सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री पर जीएसटी कम करने से निर्माण लागत में 3-5% तक की कमी आ सकती है। यानी घर बनाना सस्ता हो गया है। अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर जीएसटी 5 फीसदी है। लेकिन उसमें भी जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं उनमें सिर्फ 1 फीसदी जीएसटी है।
वहीं, अगर आप किसी से बना बनाया घर खरीदते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई जीएसटी नहीं है।