देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) बैठक में समान नागरिक सहिंता के अंतर्गत अब तक समिति द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा, अठारह (18) अन्य विषयों पर निर्णय लिए गए। सबसे अधिक निर्णय पशुपालन विभाग के संबंध में हुए।
मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने कुल 19 विविध विषयों पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने बताया कि राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) को प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत किए जाने हेतु अधिकृतत किए जाने का निर्णय लिया गया है। खाद्य विभाग के अंतर्गत, अंत्योदय एवं बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपये की दर से प्रतिमाह एक किलो आयोडाइज नमक दिए जाने का निर्णय किया गया है। डॉ. संधु ने बताया कि कैबिनेट ने संस्कृति, धर्मस्व एवं तीर्थाटन विभाग के अंतर्गत, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिकों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दो नियमावली बनाने की मंजूरी दे दी है।
बालक का जन्म होने पर भी दी जाएगी किट
साथ ही, फैसला किया गया है कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में अब बालक का जन्म होने पर भी किट दी जाएगी। आवास विकास विभाग के अंतर्गत, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर टाऊन शिप विकसित करने के लिए कुल 11 कस्बों में निर्माण कार्यों पर आगामी एक वर्ष के लिए 200 मीटर की दूरी तक रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में मास्टर प्लान के अनुसार विकास किया जाएगा। इसमें योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगढ-मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर, गौचर शामिल होंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पद, जो कि पूर्व में फ्रीज किए गए थे, उनसे रोक हटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आवास विभाग के अंतर्गत, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी पर खोले जाएंगे पेट्रोल पंप
कैबिनेट ने छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप खोले जाने पर भी सहमति व्यक्त की है। शेष के लिए 50 मीटर की दूरी यथावत लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में प्रीमियम की दरों को संशोधित कर दिया है। अब इस योजना की धनराशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 350, 200 से 700 तथा 400 को 1400 किया गया है। साथ ही, अब इन्श्यारेंस के रूप में प्रदान किये जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर एक लाख को पांच लाख,दो लाख को 10 लाख तथा चार लाख को 20 लाख किए जाने का निर्णय भी कैबिनेट ने किया है।