पाकिस्तान में जिला एवं सत्र अदालत ने सोमवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अन्य नेताओं को दो मामलों में बरी कर दिया है।
इन नेताओं को अदालत ने किया बरी
अदालत मार्च 2022 में आयोजित मार्च के दौरान हिंसा से संबंधित दो मामलों पर सुनवाई कर रही थी। बरी किए गए पार्टी के अन्य नेताओं में जरताज गुल, अली नवाज अवान, फैसल जावेद, शाह महमूद कुरैशी आदि शामिल हैं। धारा 144 के उल्लंघन के लिए खान और अन्य राजनेताओं के खिलाफ कोहसर और कराची कंपनी पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए थे।
तोड़फोड़ का कोई सुबूत नहीं मिलाः खान
खान के वकील नईम पंजोथा ने कहा कि पीटीआई संस्थापक के खिलाफ मामले राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थे। उन्होंने कहा कि मार्च के दौरान इमरान के खिलाफ तोड़फोड़ का कोई सुबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी।