हाईकोर्ट ने हत्याभियुक्तों को नहीं दी राहत, अपील खारिज

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पौड़ी गढ़वाल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से हत्या के जुर्म में दी गई आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराते तीन अभियुक्तों की अपील को शुक्रवार को खारिज कर दिया। 

तीनों की अपील पर सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगलपीठ में हुई। मामले के अनुसार 20 जून, 2013 को पौड़ी जिले के कोटद्वार में एक युवक किरन सिंह की ईंट एवं पत्थरों से दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में अनूप चंद, सुरेश चंद एवं व मनोज के खिलाफ कोटद्वार थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। 

पौड़ी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में केस चला और अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास एवं व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जिसके खिलाफ तीनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील की। युगलपीठ ने निचली अदालत के फैसले को सही पाते हुए अपील को खारिज कर दिया तथा तीनों की जमानत रद्द कर दी। 

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