फर्जी HRA क्लेम्स को लेकर आयकर विभाग हुआ सख्त, फिर से खुलेंगे मामले

कई बार टैक्सपेयर एचआरए संबंधित जानकारी गलत भर देते हैं। इन मामलों को लेकर कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि एचआरए क्लेम का कई लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए विभाग कई केस को दोबारा खोल रहे हैं।

इस तरह के रिपोर्ट पर कर रहे क्लेम को लेकर सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में विभाग ने बताया कि वह इस तरह के मामलों के लिए कोई स्पेशल ड्राइव नहीं चला रहा है। विभाग ने टैक्सपेयर को इन गलतियों को सुधारने का मौका भी दिया है।

सीबीडीटी ने इन रिपोर्ट का खंडन किया।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर प्रेस रिलीज पोस्ट की। आयकर विभाग के प्रेस रिलीज के अनुसार एचआरए क्लेम के लिए कोई स्पेशल अभियान नहीं चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर मामलों को फिर से खोलने का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्टें गलत हैं।

गलतियां सुधार सकते हैं करदाता

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने  अपने बयान में कहा कि गलत तरीके से एचआरए क्लेम करने वालों के खिलाफ हमारी तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर कोई टैक्सपेयर एचआरए में गलती कर देता है तो उसे सुधारने के लिए विभाग मौका देता है। यहां एचआरए क्लेम के मामले में भी विभाग प्रक्रिया का पालन कर रहा है।

सीबीडीटी नहीं कर रहा है कोई जुर्माना

कुछ समय से कई मीडिया रिपोर्ट यह कह रहे थे कि जो भी करदाता गलत तरीके से एचआरए क्लेम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आयकर विभाग सख्त हो रहा है। विभाग द्वारा जुर्माना या फिर केस को री-ओपन किया जा रहा है। इस तरह के रिपोर्ट को लेकर विभाग ने साफ कहा कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

विभाग ने बताया कि उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 के कुछ एचआरए मामलों की जांच की, जिसमें कुछ गलतियां पाई गई है। विभाग ने करदाता को भूल सुधारने के लिए मौका दिया है।    

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