भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हेल्थ स्कीम (CGHS) चला रही है। इस स्कीम का लाभ कर्मचारी और उसके पूरे परिवार को मिलता है। पिछले महीने सरकार ने सभी सीजीएचएस होल्डर को निर्देश दिया था कि वह अपना CGHS आईडी को जल्द से जल्द आयुष्मान भारत अकाउंट (ABHA) से लिंक करवा दें। इसके लिए सरकार ने 30 जून 2024 की समयसीमा तय की थी।
अब सरकार ने इस काम को लेकर नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार सरकार में CGHS को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) से लिंक करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि CGHS को ABHA से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। CGHS होल्डर चाहे तो स्वेच्छापूर्वक इसे लिंक कर सकते हैं।
सरकार ने क्यों लगाई रोक
मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी दोनों आईडी को लिंक करने को लेकर काफी असमंजस में थे। कई यूजर्स को लगता था कि सीजीएस आईडी से लिंक करने के बाद प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने की सुविधा खत्म या कम हो जाएगी। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सीजीएस होल्डर्स की संख्या 4521387 है। मंत्रालय ने बताया कि अभी तक डेढ़ लाख लाभार्थियों ने सीजीएस आईडी को आभा से लिंक कर दिया है।
आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही मंत्रालय ने सीजीएस- आभा लिंक की समयसीमा को आगे बढ़ाया था। मंत्रालय के आदेश के अनुसार लाभार्थी को 30 जून से 120 दिन के भीतर यह काम पूरा करना था। हालांकि, अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी।