
पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग में तकरार चल रही है। वहीं, बांबे हाई कोर्ट ने इसी चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।
यह याचिका वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) के एक नेता चेतन अहिरे ने दायर की थी। बुधवार को चेतन अहिरे की याचिका खारिज करते हुए बांबे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी एवं आरिफ डॉक्टर ने कहा कि इस याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए, हम इसे खारिज कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता पर नहीं लगाया जुर्माना
कोर्ट ने कहा कि याचिका की सुनवाई में कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है। लेकिन, कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान कई निर्वाचन क्षेत्रों में पड़े पैमाने पर फर्जी वोट डाले गए हैं।
इस याचिका में नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बड़ी धांधली का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया था कि मतदान के आधिकारिक समापन समय (शाम छह बजे) के बाद 76 लाख से अधिक वोट डाले गए और लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां देखी गईं। जिनमें डाले गए वोट और गिने गए वोटों की संख्या नहीं मिलती।
इन आरोपों के साथ याचिकाकर्ता ने पूरी विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को ही अवैध घोषित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग एवं राज्य के निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लेकिन, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई कर रही पीठ ने बुधवार को याचिका खारिज कर दी।