सुलतानपुर जिले के विकास खण्ड भदैया ग्राम पंचायत रामगढ़ के शिकायतकर्ता अशोक कुमार पुत्र शिवबरन ने ग्राम सभा में कराये गये विकास कार्यों में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में शपथपत्रयुक्त शिकायतीपत्र दिया था। जिसकी जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट महोदया ने उपायुक्त श्रम रोजगार, सुलतानपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया था। उपायुक्त श्रम रोजगार, सुलतानपुर द्वारा उक्त प्रकरण की जांच करते हुए जांच आख्या द्वारा प्रस्तुत की गयी थी जिसका अवलोकन / परीक्षण किये जाने पर शासकीय धनराशि का दुरूपयोग / वित्तीय अनियमितता की प्रथमदृष्टया पुष्टि होने पर जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने भानमती, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत रामगढ़ को उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसी प्रकार प्रकरण में उत्तरदायी पायी गयी ग्राम प्रधान शारदा दूबे, तत्कालीन पंचायत सचिव / ग्रा०प०अ०, ग्राम पंचायत रामगढ़ विकासखण्ड भदैया, जनपद सुलतानपुर को जिला पंचायतराज अधिकारी अभिषेक शुक्ल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित द्वारा अपना पृथक-पृथक स्पष्टीकरण / उत्तर प्रस्तुत किया गया, जो परीक्षणोपरान्त ग्राह्य नहीं पाया गया।
तदोपरान्त ग्राम पंचायत रामगढ, विकासखण्ड भदैया में राज्यवित्त / केन्द्रीय वित्त आयोग योजनान्तर्गत शासकीय धनराशि मु0 42374.37 रू० एवं मनरेगा योजनान्तर्गत शासकीय धनराशि में 93,342.00 रू० कुल शासकीय धनराशि मु0 1,35,716.00 का दुरूपयोग / वित्तीय अनियमितता करने, अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से न करने, शासनादेशों एवं प्राविधानों का उल्लंघन करने का आदि के लिए प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये जाने पर श्रीमती भानमती, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत रामगढ़ विकासखण्ड भदैया जनपद सुलतानपुर के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों तथा कृत्यों के सम्पादन पर जिला मजिस्ट्रेट ने रोक लगा दी है तथा प्रकरण की अन्तिम जांच हेतु जिला विकास अधिकारी, सुलतानपुर एवं अधिशाषी अभियन्ता, नलकूप खण्ड सुलतानपुर को जाच अधिकारी नामित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में उत्तरदायी पायी गयी शारदा दूबे, तत्कालीन पंचायत सचिव / ग्रा०प०अ० के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्देश जिला पंचायतराज अधिकारी अभिषेक शुक्ल को दिया गया है।