बिहार :दारोगा मर्डर केस के दो आरापियों को उम्रकैद…

सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने में तैनात दारोगा दिनेश राम मर्डर केस के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं दोनों आरोपियों को अर्थदंड के साथ पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा भी देना होगा। सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल उपाध्याय ने मेजरगंज थाना के कुआरी मदन गांव निवासी मुकुल सिंह और सहियारा थाना के बसबिट्टी गांव के अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इन दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगा है। साथ ही मृत दारोगा की पत्नी को पांच-पांच लाख मुआवजा देने का आदेश भी कोर्ट ने दोनों को दिया। अभियोजन की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक उपेंद्र बैठा ने बहस की। साक्ष्य के अभाव में 23 जनवरी को शिवम सिंह को बरी कर दिया गया था।

24 फरवरी को हुई थी हत्या
बता दें कि मेजरगंज में 24 फरवरी 2021 को दारोगा दिनेश राम को फोन पर सूचना मिली थी कि थाना कांड सं-28/2021 का वांछित अभियुक्त सुधा देवी घर पर है और उसके साथ कुछ अपराधी जुटे हैं। तत्कालीन थानेदार राजदेव प्रसाद को इसकी सूचना देते हुए दारोगा दिनेश राम चौकीदार व पुलिस बलों के साथ कुआरी मदन गांव सुधा देवी के घर पहुंचे तब सुधा देवी के घर में चार लोग बैठे थे। दारोगा व चौकीदार के घर में घुसते ही सुधा देवी के घर में बैठे बदमाशों ने पुलिस पर गोलियों की बौछार कर दी। इसमें एसआई दिनेश राम व एक चौकीदार को गोली लग गयी।

सुधा देवी अब तक फरार 
इसके बाद मेजरगंज थानेदार राजदेव प्रसाद ने जख्मी लालबाबू पासवान व दरोगा दिनेश राम को इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेजा। लेकिन, डॉक्टर की टीम ने दारोगा को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था। इधर, दारोगा और चौकीदार को गोली मारकर भागने के दौरान पीछा कर रही पुलिस को अपराधी रंजन सिंह की लाश मिली थी। इसके बाद मेजरगंज थाना क्षेत्र के कुंआरी मदन गांव में दारोगा हत्याकांड में वांछित सुधा देवी की घर की कुर्की जब्ती की गई। एसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा चुकी है। एसपी मनोज तिवारी ने इस मामले में एक आरोपी सुधा देवी फरार है। वहीं इस मामले के अन्य आरोपित जेल में है।

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