बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर पीठ ने बुधवार को शराब पीकर मर्सिडीज कार चलाने वाली एक महिला को अग्रिम याचिका देने से इनकार कर दिया। पीठ ने इस दौरान कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाता है।
शराब पीकर वाहन चलाने को नहीं दी जा सकती अनुमतिः कोर्ट
न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के की एकल पीठ ने शराब पीकर गाड़ी चलाने को बुरा व्यवहार बताते हुए कहा कि शराब पीकर किसी को भी वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मालूम हो कि महिला पर आरोप है कि उसने फरवरी में नशे की हालत में मर्सिडीज कार चलाई और नागपुर के राम झूला पुल पर एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोपहिया वाहन पर सवार दो लोगों की मौत हो गई थी।
कोर्ट ने खारिज की याचिका
अदालत ने आरोपी रितु मालू कीयाचिका खारिज करते हुए कहा कि महिला उच्च शिक्षा हासिल की है और सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखती है। इससे पहले मालू पर तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, आरोपी महिला को पहले जमानत दे दी गई थी। हालांकि, बाद में पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार करने की मांग की, जिसके बाद उसने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।