मणिपुर में ‘काम नहीं, तो वेतन नहीं’ का नियम लागू

मणिपुर सरकार ने प्रदेश के कार्यालय से बिना वैध और स्वीकृत कारणों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम पेश किया। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने परिपत्र जारी कर कहा कि ऐसी सूचना मिली है कि कई अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं अथवा ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं।

मणिपुर सरकार ने बुधवार को कार्यालय से बिना वैध और स्वीकृत कारणों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के लिए ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का नियम पेश किया।

अधिकारियों के ड्यूटी पर नहीं आने की शिकायत

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने परिपत्र जारी कर कहा कि ऐसी सूचना मिली है कि कई अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं अथवा ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं।

फील्ड ऑफिसों में पोस्टिंग

ऐसे में राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था के कारण अपने सामान्य पोस्टिंग स्थानों पर उपस्थित होने में असमर्थ अधिकारियों को उपायुक्त, लाइन विभागों अथवा फील्ड स्तर के कार्यालयों से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य उन्हें कार्य करने के लिए सक्षम बनाना है।

दर्ज होगी हाजिरी

परिपत्र में उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों को अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए रजिस्टर बनाने को कहा गया है। इसके साथ ही अधिकारियों के गलत आचरण को वेतन का वितरण करने वाले अधिकारियों से साझा करने को कहा गया है।

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